Palanhar Yojana 2025: राजस्थान सरकार ने अनाथ, बेसहारा और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए एक सराहनीय पहल की है – पालनहार योजना। इसका उद्देश्य बच्चों को अनाथालय के बजाय परिवार के वातावरण में रखकर एक सुरक्षित और शिक्षित जीवन देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रतिमाह ₹1500 से ₹2500 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य मकसद ऐसे बच्चों की परवरिश और शिक्षा सुनिश्चित करना है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या वे पारिवारिक देखरेख से वंचित हैं। सरकार चाहती है कि ये बच्चे भी सामान्य पारिवारिक वातावरण में पलें और उन्हें पोषण, शिक्षा और सुरक्षा की सुविधाएं मिलें। इससे बच्चों का मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास बेहतर तरीके से हो सके।
कौन ले सकता है पालनहार योजना का लाभ?
पालनहार योजना के तहत निम्नलिखित बच्चों को लाभ मिलता है:
- जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका हो।
- जिनके माता या पिता को अदालत द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिला हो।
- विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे।
- जिनके माता-पिता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या जेल में बंद हैं।
- जिनके परिवार की सालाना आय ₹1,20,000 से कम हो।
- 0–2 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी में पंजीकरण आवश्यक है।
- 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का किसी स्कूल या व्यावसायिक संस्थान में नामांकन होना जरूरी है।
कितनी राशि मिलती है?
सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है:
श्रेणी | उम्र | मासिक सहायता राशि |
---|---|---|
अनाथ बच्चे | 0–6 वर्ष | ₹1500 |
अनाथ बच्चे | 6–18 वर्ष | ₹2500 |
अन्य पात्र बच्चे | 0–6 वर्ष | ₹750 |
अन्य पात्र बच्चे | 6–18 वर्ष | ₹1500 |
सभी पात्र बच्चों को हर वर्ष ₹2000 की अतिरिक्त सहायता भी मिलती है, जिससे वे कपड़े, किताबें आदि ज़रूरी सामान खरीद सकें।
संपूर्ण राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
पालनहार योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आवेदक का आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो
- जन आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र (₹1.20 लाख से कम)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- 0–6 वर्ष के लिए: आंगनवाड़ी पंजीकरण प्रमाण
- 6–18 वर्ष के लिए: विद्यालय में पंजीकरण प्रमाणपत्र
आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें आवेदन?
पालनहार योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है:
- निकटतम ई-मित्र केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरें।
- सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद पात्रता तय की जाएगी।
- पात्र पाए जाने पर बच्चे का नाम योजना में जोड़ा जाएगा और राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
निष्कर्ष
पालनहार योजना उन हजारों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है जो अनाथ या परिवार से वंचित हैं। यह योजना बच्चों को परिवार जैसे माहौल में रहते हुए शिक्षा और सुरक्षा का अवसर देती है। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना के पात्रता मानकों पर खरा उतरता है, तो समय रहते आवेदन करें और इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं।